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Amroha News: मारपीट में पिता-पुत्र समेत आठ लोगों को एक-एक साल की सजा
Thu, 30 Mar 2023 01:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 30 Mar 2023 01:34 AM IST
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अमरोहा। करीब चार साल पहले नमाज पढ़ने को लेकर देवबंदी और बरेलवी नमाजियों के बीच हुई मारपीट के मामले में पिता-पुत्र समेत आठ लोगों को न्यायालय ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी आरोपी जमानत पर बाहर है।
घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के फंदेड़ी गांव में हुई थी। गांव में नूरानी मस्जिद है। जिसमें बरेलवी व देवबंदी दोनों पक्ष के लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। 13 दिसंबर 2019 की दोपहर बरेलवी पक्ष के निसार अहमद समेत तमाम लोग जुमे की नमाज के बाद सलात-ओ-सलाम पढ़ रहे थे। तभी देवबंदी पक्ष के फैयाजउद्दीन, निजामुद्दीन, नसीम आलम, इमदाद, मेहताब, सत्तार, मोनिस, रिजवान एवं महबूब व पांच-छह अज्ञात लोगों ने सलात-ओ-सलाम पढ़ने का विरोध किया। गाली-गलौच की गई। इसके बाद आरोपी घरों से लाठी-डंडे और लोहे के सरिया ले आए और मस्जिद में आकर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। नमाजियों पर पथराव किया गया। इस दौरान लोगों ने मस्जिद में छिपकर जान बचाई। पथराव के दौरान सुलेमान और निसार अहमद के गंभीर घायल हो गए। इस मामले में निसार अहमद की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य व सबूतों के आधार पर सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया और एक-एक साल की सजा सुनाई। सभी पर लगाए 50 हजार जुर्माना में से आधी धनराशि 25 हजार रुपये मारपीट में घायल सलमान को दी जाएगी।
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घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के फंदेड़ी गांव में हुई थी। गांव में नूरानी मस्जिद है। जिसमें बरेलवी व देवबंदी दोनों पक्ष के लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। 13 दिसंबर 2019 की दोपहर बरेलवी पक्ष के निसार अहमद समेत तमाम लोग जुमे की नमाज के बाद सलात-ओ-सलाम पढ़ रहे थे। तभी देवबंदी पक्ष के फैयाजउद्दीन, निजामुद्दीन, नसीम आलम, इमदाद, मेहताब, सत्तार, मोनिस, रिजवान एवं महबूब व पांच-छह अज्ञात लोगों ने सलात-ओ-सलाम पढ़ने का विरोध किया। गाली-गलौच की गई। इसके बाद आरोपी घरों से लाठी-डंडे और लोहे के सरिया ले आए और मस्जिद में आकर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। नमाजियों पर पथराव किया गया। इस दौरान लोगों ने मस्जिद में छिपकर जान बचाई। पथराव के दौरान सुलेमान और निसार अहमद के गंभीर घायल हो गए। इस मामले में निसार अहमद की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य व सबूतों के आधार पर सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया और एक-एक साल की सजा सुनाई। सभी पर लगाए 50 हजार जुर्माना में से आधी धनराशि 25 हजार रुपये मारपीट में घायल सलमान को दी जाएगी।
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