{"_id":"6a00cc5e9786a8eb9c04a440","slug":"deputy-collector-will-investigate-irregularities-in-bakery-products-jpnagar-news-c-284-1-smbd1013-163336-2026-05-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: बेकरी उत्पादों में अनियमितताओं \nकी जांच डिप्टी कलक्टर करेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: बेकरी उत्पादों में अनियमितताओं की जांच डिप्टी कलक्टर करेंगे
Sun, 10 May 2026 11:50 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 10 May 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
अमरोहा। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर डीएम नितिन गौड़ ने बेकरी उत्पादों में अनियमितताओं और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच अब डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय मसीही नजम को सौंपी गई है।
शिकायत में मोहल्ला कोट स्थित पूजा बेकर्स पर खाद्य उत्पादों की पैकिंग में नियमों के उल्लंघन और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिला महासचिव संजीव जिंदल ने बीते साल सात मार्च को जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि पूजा बेकर्स द्वारा तैयार किए जा रहे पाव, कुलचे और बर्गर आदि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, उपयोग की गई सामग्री और वेज-नॉनवेज चिन्ह अंकित नहीं किए जाते, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह अनिवार्य है। फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट में तथ्यों को गलत दर्शाते हुए पैकिंग पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित होने की बात कही। विभागीय गोपनीय दस्तावेज बेकरी संचालक तक पहुंचाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के भी आरोप लगाए गए। संवाद
विज्ञापन
शिकायत में मोहल्ला कोट स्थित पूजा बेकर्स पर खाद्य उत्पादों की पैकिंग में नियमों के उल्लंघन और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिला महासचिव संजीव जिंदल ने बीते साल सात मार्च को जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि पूजा बेकर्स द्वारा तैयार किए जा रहे पाव, कुलचे और बर्गर आदि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, उपयोग की गई सामग्री और वेज-नॉनवेज चिन्ह अंकित नहीं किए जाते, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह अनिवार्य है। फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट में तथ्यों को गलत दर्शाते हुए पैकिंग पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित होने की बात कही। विभागीय गोपनीय दस्तावेज बेकरी संचालक तक पहुंचाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के भी आरोप लगाए गए। संवाद
विज्ञापन