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फसलों के नुकसान की भरपाई को कराएं बीमा
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अमरोहा। आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की हुए नुकसान के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। अधिकारियों ने किसानों से फसल का बीमा कराने की अपील की है। इससे किसान आपदा के 72 घंटे बाद मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। सर्वे के बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलेगा। फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
केंद्र सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने वाली फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत किसान को रबी की विभिन्न फसलों की बीमा कराने के लिए मामूली प्रीमियम देना होता है। इस योजना के तहत बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से दिलाए जाने का प्रावधान है। जिन कृषकों ने केसीसी बनवाया है वह शीघ्र ही बैंक से संपर्क कर अपना बीमा करा लें। यहीं नहीं, जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, वह भी बैंक जाकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा किसान अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। रबी 2019-20 के लिए सभी ऋण एवं गैर ऋणी कृषकों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है।
फसल मुआवजा प्रति हेक्टेयर बीमा किस्त प्रति हेक्टेयर
गेहूं 46000 690
सरसों 34000 510
आलू 107000 5350
आम 70000 3500
बीमा कराने के लिए यह करें किसान
अमरोहा। जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी बैंक शाखा, अभिक्रम मध्यस्थ, अधिकृत एजेंट, जन सेवा केंद्र से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं किसान को बीमा कराने के लिए खसरा खतौनी, भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी, फसल बोए जाने का घोषणा पत्र और मोबाइल नंबर जमा करना अनिवार्य है। साथ ही योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 18002005142 पर संपर्क कर सकते हैं।
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केंद्र सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने वाली फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत किसान को रबी की विभिन्न फसलों की बीमा कराने के लिए मामूली प्रीमियम देना होता है। इस योजना के तहत बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से दिलाए जाने का प्रावधान है। जिन कृषकों ने केसीसी बनवाया है वह शीघ्र ही बैंक से संपर्क कर अपना बीमा करा लें। यहीं नहीं, जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, वह भी बैंक जाकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा किसान अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। रबी 2019-20 के लिए सभी ऋण एवं गैर ऋणी कृषकों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है।
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फसल मुआवजा प्रति हेक्टेयर बीमा किस्त प्रति हेक्टेयर
गेहूं 46000 690
सरसों 34000 510
आलू 107000 5350
आम 70000 3500
बीमा कराने के लिए यह करें किसान
अमरोहा। जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी बैंक शाखा, अभिक्रम मध्यस्थ, अधिकृत एजेंट, जन सेवा केंद्र से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं किसान को बीमा कराने के लिए खसरा खतौनी, भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी, फसल बोए जाने का घोषणा पत्र और मोबाइल नंबर जमा करना अनिवार्य है। साथ ही योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 18002005142 पर संपर्क कर सकते हैं।
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