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नाबालिग से गैंग रेप मामला: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया निर्णय, तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Wed, 20 Apr 2022 08:35 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Published by: आकाश दुबे
Updated Wed, 20 Apr 2022 08:35 PM IST
सार
अदालत ने एक सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनवाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषियों पर 35500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के बाद जमानत पर बाहर आए आरोपियों को जेल भेजा गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
अमरोहा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35500 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। फिलहाल तीनों दोषी जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में छह जनवरी 2015 को हुई थी। क्षेत्र के एक गांव रहने वाली नाबालिग घेर में पशुओं को चारा डालने के लिए गई थी। तभी उसी गांव में रहने वाले तीन दोस्तों ने उसे अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर जेल से बाहर थे।
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ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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