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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Amroha: BJP leader sentenced to one year in check bounce case, fined Rs 70 lakh

Amroha: चेक बाउंस मामले में भाजपा नेता को एक साल की सजा, 70 लाख जुर्माना, पत्नी को लड़ा चुके विधानसभा चुनाव

Mon, 27 May 2024 02:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गजरौला(अमरोहा)
अमर उजाला नेटवर्क, गजरौला(अमरोहा) Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Mon, 27 May 2024 02:11 AM IST
सार

चेक बाउंस के एक मामले में गजरौला निवासी भाजना नेता को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 70 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी भाजपा नेता पत्नी को विधानसभा चुनाव भी लड़ा चुका है। 

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Amroha: BJP leader sentenced to one year in check bounce case, fined Rs 70 lakh
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने भाजपा नेता को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें 55 लाख रुपये मूल रकम और 15 लाख रुपये आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति के शामिल हैं। थानाक्षेत्र के गांव चकनवाला निवासी सूरज सिंह का आरोप है कि उसकी खजूरी निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकेश चौधरी के बीच दोस्ती थी।

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दोनों ने साझे में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी डिग्री कॉलेज के निकट जमीन खरीद कर उस पर प्लाॅटिंग की थी। सूरज सिंह ने अपनी पत्नी की जमीन बेच कर व रिश्तेदारों से उधार लेकर 55 लाख रुपये दस जनवरी-21 को गवाहों के सामने मुकेश कुमार को दिए।
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मगर साझे की जमीन का मुकेश कुमार ने अपने नाम बैनामा करा लिया। उन्होंने अपने नाम कराने को कहा तो वह टालमटोल करता रहा। ज्यादा कहने पर जमीन देने से इनकार करते हुए रकम वापस करने की बात कह 15 जुलाई-21 को 55 लाख रुपये का चेक दिया।
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जिससे भुगतान के लिए वह अगले दिन चेक को लेकर चकनवाला स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में गए। मगर चेक में धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। जिसकी शिकायत उन्होंने मुकेश कुमार से की तो उसने दोबारा चेक लगाने की बात कही। कहा कि उन्होंने खाते में धनराशि जमा कर दी है।

28 सितंबर-21 को चेक दोबारा बाउंस कर दिया गया। जिसके चलते उनको अपने साथ ठगी का अहसास हुआ। मुकेश कुमार ने जानबूझ कर उनके साथ अमानत में खयानत की। पीड़ित सूरज ने मामले में न्यायालय की शरण ली। इसकी सुनवाई प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत मिश्रा द्वितीय की अदालत में चल रही थी।

18 मई न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर मुकेश कुमार को दोषी करार दिया। साथ ही एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 70 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जिसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति के 15 लाख रुपये शामिल हैं। जबकि 55 लाख रुपये पीड़ित सूरज की मूल रकम है। कुल जुर्माने में से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने होंगे।

पत्नी को पालिकाध्यक्ष का चुनाव लड़ा चुके हैं मुकेश 

खजूरी निवासी मुकेश चौधरी इस समय भाजपा में हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी उर्वशी चौधरी सहित भाजपा ज्वाइन की। इससे पहले वह सपा में थे। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को मंडी धनौरा सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। जिसमें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पत्नी को गजरौला नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाया।

उन्होंने सूरज सिंह के साथ कोई अमानत में खयानत नहीं की। सूरज सिंह उनको जमीन दिलवाने का काम करते थे, जिनसे कुछ विवाद हुआ तो वह विरोधियों से मिल गए। उन्होंने किसी की रकम नहीं हड़पी। पांच-सात लोगों का गिरोह है, जो उनके पीछे पड़ा हुआ है।  -मुकेश कुमार उर्फ मुकेश चौधरी भाजपा नेता गजरौला



मुकेश चौधरी भाजपा में हैं मैं ये नहीं कह सकता। मुझे और प्रदेश अध्यक्ष को ही किसी को संगठन में शामिल करने का अधिकार है। मैंने विधिवत रूप से मुकेश चौधरी को पार्टी ज्वाइन नहीं कराई। हो सकता है लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी ने किसी गांव में जाने के लिए उन्हें साथ ले लिया हो। -उदय गिरि गोस्वामी, जिलाध्यक्ष, भाजपा अमरोहा

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