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Amroha News: कंफर्म सीट पर दूसरे यात्री ने जमाया कब्जा, अधिवक्ता ने परिवार के साथ खड़े होकर किया सफर
Thu, 17 Sep 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:13 AM IST
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अमरोहा। कंफर्म टिकट होने के बावजूद सीट पर दूसरे यात्री के बैठे मिलने पर अधिवक्ता महेंद्र गुप्ता ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया है। उन्होंने रेलवे के पांच अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए 2.60 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेकर रेलवे अधिकारियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है।
अमरोहा कचहरी के अधिवक्ता महेंद्र गुप्ता ने परिवार सहित मुरादाबाद से जम्मू तवी जाने के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस में टिकट बुक कराया था। कोच एस-2 की सीट संख्या 9, 10 और 12 कंफर्म थीं, जिसके लिए उन्होंने 1460 रुपये का भुगतान किया था। 26 जून की रात करीब 11:30 बजे ट्रेन में सवार होने पर उनकी सीटों पर अभय नाम का यात्री साथियों सहित बैठा मिला। उसके पास भी कंफर्म टिकट था। सीट की स्थिति स्पष्ट न होने पर महेंद्र गुप्ता ने रेलवे हेल्पलाइन 139 और इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की। मुरादाबाद से सहारनपुर के बीच कोई रेलवे कर्मचारी या टीटीई सहायता के लिए नहीं पहुंचा। अत्यधिक भीड़ के कारण परिवार को मुरादाबाद से सहारनपुर तक करीब 193 किलोमीटर का सफर खड़े होकर करना पड़ा। इस दौरान धक्का-मुक्की से उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी। सहारनपुर में टीटीई सुदीप सिंह ने उन्हें सीट उपलब्ध कराई।
रेलवे को नोटिस
महेंद्र गुप्ता ने 10 जुलाई को रेलवे अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा। स्टेशन अधीक्षक की ओर से जवाब मिला कि मामला उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। अन्य अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 15 जुलाई को संबंधित अधिकारियों को दोबारा नोटिस भेजा गया।
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मुआवजे की मांग
पीड़ित अधिवक्ता ने सेवा में कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने आर्थिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये की मांग की है। मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए दो लाख रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये दिलाए जाने की मांग की है। कुल 2.60 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया है।
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अमरोहा कचहरी के अधिवक्ता महेंद्र गुप्ता ने परिवार सहित मुरादाबाद से जम्मू तवी जाने के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस में टिकट बुक कराया था। कोच एस-2 की सीट संख्या 9, 10 और 12 कंफर्म थीं, जिसके लिए उन्होंने 1460 रुपये का भुगतान किया था। 26 जून की रात करीब 11:30 बजे ट्रेन में सवार होने पर उनकी सीटों पर अभय नाम का यात्री साथियों सहित बैठा मिला। उसके पास भी कंफर्म टिकट था। सीट की स्थिति स्पष्ट न होने पर महेंद्र गुप्ता ने रेलवे हेल्पलाइन 139 और इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की। मुरादाबाद से सहारनपुर के बीच कोई रेलवे कर्मचारी या टीटीई सहायता के लिए नहीं पहुंचा। अत्यधिक भीड़ के कारण परिवार को मुरादाबाद से सहारनपुर तक करीब 193 किलोमीटर का सफर खड़े होकर करना पड़ा। इस दौरान धक्का-मुक्की से उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी। सहारनपुर में टीटीई सुदीप सिंह ने उन्हें सीट उपलब्ध कराई।
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रेलवे को नोटिस
महेंद्र गुप्ता ने 10 जुलाई को रेलवे अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा। स्टेशन अधीक्षक की ओर से जवाब मिला कि मामला उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। अन्य अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 15 जुलाई को संबंधित अधिकारियों को दोबारा नोटिस भेजा गया।
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मुआवजे की मांग
पीड़ित अधिवक्ता ने सेवा में कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने आर्थिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये की मांग की है। मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए दो लाख रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये दिलाए जाने की मांग की है। कुल 2.60 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया है।