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Amroha News: एडीएम कोर्ट ने टावर कंपनियों पर लगाया साढ़े पांच लाख का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 12:21 AM IST
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ADM court imposed a fine of Rs 5.5 lakh on tower companies
अमरोहा। कंपनियों ने जिले में सौ रुपये के स्टांप पर किरायानामा कराकर टावर खड़े कर लिए। अब मामला पकड़ में आने पर टावर कंपनियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। एडीएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहे 21 ऐसे मामलों में 5.67 लाख रुपये का जुर्माना टावर कंपनियों पर लगा है। जुर्माना अदा करने के लिए तीस दिन का समय दिया गया है।
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जिले में बडे़ पैमाने पर टावर कंपनियों द्वारा भूस्वामियों से किरायानामा का अनुबंध में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पहले भी 16 ऐसे मामलों में जुर्माना की कार्रवाई की जा चुकी है। अब फिर से एडीएम कोर्ट ने 21 टावरों के मामले में चार कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। रिलायंस जियो इंफ्रक्टल प्राइवेट लिमिटेड ने सात, सुमित डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने तीन, एटीसी टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड ने पांच व इंडस टावर लिमिटेड ने चार मोबाइल टावर लगाने के लिए लोगों से 100 रुपये के स्टांप पर किरायानामा लिखवा लिया गया। मामला बिजली कनेक्शन लेने के दौरान पत्रावलियों की जांच में पकड़ में आ गया। जिसमें सहायक महानिरीक्षक निबंधन दीनानाथ वर्मा ने स्टांप चोरी पकड़ ली। 21 मामलों में उनके द्वारा एडीएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। मामलों की सुनवाई के बाद एडीएम सुरेंद्र सिंह की कोर्ट ने पांच लाख 67 हजार 110 रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक महानिरीक्षक के अनुसार अभी कई ऐसे मामलों में परिवाद दायर करने की तैयारी की जा रही है।
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