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Amroha News: अध्यक्ष के लिए 9 लाख, सदस्य को दो लाख खर्च की सीमा
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नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। अध्यक्ष नगरपालिका के नामांकन पत्र का मूल्य पांच सौ रुपये निर्धारित किया गया है। जबकि इसकी जमानत राशि 8000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा 9 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
नगरपालिका सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 200 रुपये है। जमानत राशि 2000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा दो लाख रुपये तय की गई है। वहीं नगर पंचायत पद के नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा ढाई लाख रुपये निर्धारित है। सदस्य नगर पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 100 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित है। सदस्य एक साथ दो वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं।
अधिकतम चार पर्चे ही कर सकेंगे दाखिल
नगर निकाय चुनाव में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सभी पदों के नामांकन पत्र और जमानत राशि आधी होगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा अनारक्षित पद पर नामांकन करने पर भी आरक्षित श्रेणी का ही नामांकन पत्र का मूल्य लिया जाएगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा कराई जाएगी। एक उम्मीदवार एक क्षेत्र में अधिकतम चार नामांकन पत्र ही दाखिल कर सकता है। कोई भी मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता है।
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नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज
चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को नामांकन के दौरान निकाय का एक वर्ष से अधिक अवधि का बकाएदार न होने का प्रमाण पत्र, जमानत धनराशि जमा करने की रसीद, आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र नोटरी, आपराधिक, संपत्तियों और दायित्वों का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। नामांकन करने के बाद उम्मीदवार नामांकन जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे।
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नगरपालिका सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 200 रुपये है। जमानत राशि 2000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा दो लाख रुपये तय की गई है। वहीं नगर पंचायत पद के नामांकन पत्र का मूल्य 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा ढाई लाख रुपये निर्धारित है। सदस्य नगर पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 100 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये और अधिकतम व्यय की सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित है। सदस्य एक साथ दो वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं।
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अधिकतम चार पर्चे ही कर सकेंगे दाखिल
नगर निकाय चुनाव में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सभी पदों के नामांकन पत्र और जमानत राशि आधी होगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा अनारक्षित पद पर नामांकन करने पर भी आरक्षित श्रेणी का ही नामांकन पत्र का मूल्य लिया जाएगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा कराई जाएगी। एक उम्मीदवार एक क्षेत्र में अधिकतम चार नामांकन पत्र ही दाखिल कर सकता है। कोई भी मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता है।
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नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज
चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को नामांकन के दौरान निकाय का एक वर्ष से अधिक अवधि का बकाएदार न होने का प्रमाण पत्र, जमानत धनराशि जमा करने की रसीद, आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र नोटरी, आपराधिक, संपत्तियों और दायित्वों का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। नामांकन करने के बाद उम्मीदवार नामांकन जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे।