फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   31 दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर, 56 लाख का जुर्माना

31 दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर, 56 लाख का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 06 Feb 2019 01:13 AM IST
विज्ञापन
31 दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर, 56 लाख का जुर्माना
अमूल कंपनी समेत अन्य के खिलाफ 56 लाख रुपये का जुर्माना
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने अमूल कंपनी पर दो वाद में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर अलग-अलग चार मामलों में 40 हजार का जुर्माना तय किया गया है। वहीं 31 वादों में 56 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह सभी पूर्व में संग्रहीत नमूने किए गए हैं। उसमें से 31 वाद दायर किए गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज गुप्त ने बताया कि जुर्माना की रकम 1.65 लाख रुपये जमा हुई है। अधोमानक और मिश्रित दूध बेचने पर फुरकान निवासी ग्राम भीखनपुर पर 50 हजार, सचिन कुमार निवासी ग्राम काफूरपुर, वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर, रहीसुद्दीन खान निवासी ग्राम सुलतानपुर, रईस, कपिल निवासी ग्राम मऊमयचक, राम वीर और फहीम पर अधोमानक दूध बेचने पर 10-10 हजार, संजू निवासी कूबी और जितेंद्र निवासी चांदनारा पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

अमूल कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुंवर पाल निवासी ग्राम टोकरा पट्टी थाना गजरौला पर बर्फी में मिलावट पाए जाने पर 15 हजार, श्रीप्रकाश शर्मा निवासी लकड़ा पर अधोमानक खोया बेचने पर 10 हजार, गुड्डू खान निवासी ग्राम कटाई और अनीश निवासी मोहम्मदपुर माली ग्राम पर अधोमानक छेना रसगुल्ला बेचने पर 10-10 हजार, विनोद निवसी बटवाल और संजीव कुमार निवासी मोहल्ला बस्ती गजरौला पर अधोमानक बर्फी बेचने पर 10-10 हजार जुर्माना लगा है। वहीं आमिर अली वारिस पर मिलावटी मिल्क केक बेचने पर 10 हजार, आमिर अली वारिस पर मिशब्रांडेड सूजी रखने पर 20 हजार, नजर आलम निवासी ग्राम गुलरिया पर अधोमानक सफेद रसगुल्ला बेचने पर 10 हजार, हेमराज सैनी अधोमानक मलाई के लड्डू विक्रय करने पर 10 हजार, मोहम्मद फारूक निवासी लालबाग हसनपुर पर खुले सरसों के तेल पर 10 हजार, अमित कुमार निवासी ग्राम ढबारसी मिथ्या छाप नूडल विक्रय करने पर 20 हजार, तनु निवासी ग्राम ढबारसी और मुदस्सिर निवासी हिम्मतपुर पर अधोमानक पनीर विक्रय करने पर 15-15 हजार, सौरभ निवासी गांधी नगर धनौरा पर अवमानक हल्दी पाउडर विक्रय करने पर 10 हजार, सरफराज निवासी मोहल्ला शद्दों पर अधोमानक मिल्क क्रीम बेचने पर 10 हजार वहीं बिना लाइसेंस कारोबार करने पर यामीन, आरिफ और असलम पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 10-10 हजार जबकि आसिफ पर पांच हजार रुपये हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed