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Amroha News: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती, हर माह 25 कार्यस्थलों का होगा सर्वेक्षण
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अमरोहा। कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन की कवायद तेज हो गई है। स्थानीय समिति अमरोहा की पहली बैठक जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में पीठासीन अधिकारी अर्चाना सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें हर माह 25 कार्यस्थलों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि समिति को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। समिति ने कहा कि शिकायत न मिलना पूर्ण अनुपालन का प्रमाण नहीं है। इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, कारखानों, पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों समेत सभी कार्यस्थलों का विभागवार आधारभूत आंकड़ा तैयार किया जाएगा। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति के गठन की स्थिति भी दर्ज होगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संस्थानों में आवश्यक आदेश, नीतियां, जागरूकता गतिविधियां, समिति के अभिलेख और शिकायत व्यवस्था व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया। सर्वेक्षण में आंतरिक समिति, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी नीति, जागरूकता कार्यक्रम, शिकायत व्यवस्था और अभिलेखों की जांच होगी। इसके लिए हर माह एक से दो कार्यदिवस निर्धारित किए जाएंगे।
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समिति हर माह सर्वेक्षण की प्रगति, विभागवार आंकड़े, आंतरिक समितियों की स्थिति, आयोग की सलाह पर कार्रवाई और जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करेगी। अधिनियम की धारा 21 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन के लिए आवश्यक आंकड़े और अभिलेख भी व्यवस्थित रखे जाएंगे। बैठक में सीएमओ, डीआईओएस, बीएसए, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र और जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में बताया गया कि समिति को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। समिति ने कहा कि शिकायत न मिलना पूर्ण अनुपालन का प्रमाण नहीं है। इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, कारखानों, पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों समेत सभी कार्यस्थलों का विभागवार आधारभूत आंकड़ा तैयार किया जाएगा। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति के गठन की स्थिति भी दर्ज होगी।
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राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संस्थानों में आवश्यक आदेश, नीतियां, जागरूकता गतिविधियां, समिति के अभिलेख और शिकायत व्यवस्था व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया। सर्वेक्षण में आंतरिक समिति, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी नीति, जागरूकता कार्यक्रम, शिकायत व्यवस्था और अभिलेखों की जांच होगी। इसके लिए हर माह एक से दो कार्यदिवस निर्धारित किए जाएंगे।
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समिति हर माह सर्वेक्षण की प्रगति, विभागवार आंकड़े, आंतरिक समितियों की स्थिति, आयोग की सलाह पर कार्रवाई और जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करेगी। अधिनियम की धारा 21 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन के लिए आवश्यक आंकड़े और अभिलेख भी व्यवस्थित रखे जाएंगे। बैठक में सीएमओ, डीआईओएस, बीएसए, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र और जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे।