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Amroha News: बीए छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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अमरोहा। घर में घुसकर बीए की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उनकी बेटी एक महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। घर के पास में ही रहने वाला मुकेश छात्रा को परेशान करता था। 21 जून 2017 की रात्रि में छात्रा अपने घर पर सोई हुई थी। तभी आराेपी मुकेश तमंचे लेकर घर में घुस आया और छात्रा को उठाकर अपने घर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में छात्रा के पिता ने आरोपी मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम नाजनीन बानो की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोपी मुकेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उनकी बेटी एक महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। घर के पास में ही रहने वाला मुकेश छात्रा को परेशान करता था। 21 जून 2017 की रात्रि में छात्रा अपने घर पर सोई हुई थी। तभी आराेपी मुकेश तमंचे लेकर घर में घुस आया और छात्रा को उठाकर अपने घर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में छात्रा के पिता ने आरोपी मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम नाजनीन बानो की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोपी मुकेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार का जुर्माना लगाया है।
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