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Amroha News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Fri, 03 Mar 2023 01:40 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 03 Mar 2023 01:40 AM IST
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10 years imprisonment for raping a girl on the pretext of marriage
अमरोहा। अनुसूचित जाति की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह जमानत पर बाहर था न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। ये मामला गजरौला थाना से जुड़ा है। यहां रहने वाली युवती का कोतवाली क्षेत्र के गांव सैमला निवासी दिनेश कुमार से वर्ष 2013 में फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। आरोप था कि दिनेश कुमार ने शादी करने का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। करीब एक साल तक दुष्कर्म करता रहा था। दो जुलाई 2014 को युवती ने दिनेश से शादी करने का दबाव बनाया तो वह दो दिन का समय देकर लापता हो गया था। तलाश करने के बाद भी उसका कही सुराग नहीं लगा। जिसके बाद पीड़िता उसके गांव में घर पहुंची लेकिन उसके परिजनों ने बताने से इंकार कर दिया था।
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पीड़िता ने इस मामले में दुष्कर्म और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया था। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी दिनेश चौहान को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
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