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अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 14 Oct 2021 11:42 PM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager
अमरोहा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 22 जून 2014 की रात करीब नौ बजे युवक अरविंद ने किसान की 14 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। किशोरी के पिता ने अरविंद के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीन महीने बाद आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। इस दौरान पीड़िता ने सोमवीर पर शादी का झांसा देने और डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने आरोप लगाया था। लिहाजा पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी अरविंद को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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