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Amethi News: दुष्कर्मी को दस साल की सजा
Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
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अमेठी सिटी। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुल्तानपुर नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी भोले शर्मा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंगलवार को सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।
मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि क्षेत्र के ही एक गांव निवासी भोले शर्मा उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर भोले शर्मा को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराया। सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद मंगलवार को उसकी सजा पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
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मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि क्षेत्र के ही एक गांव निवासी भोले शर्मा उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर भोले शर्मा को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराया। सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद मंगलवार को उसकी सजा पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
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