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Amethi News: दुष्कर्म के दाेषी को पांच साल की सजा

Sun, 19 Nov 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 19 Nov 2023 12:17 AM IST
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Rape culprit sentenced to five years imprisonment
अमेठी। दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के एक मामले में शनिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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मुंशीगंज थाने के एक गांव निवासी महिला ने 2019 में संदीप पांडेय समेत दो पर नाबालिग पुत्री काे जबरन ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी परैवी शुरू करते हुए गवाहों को समय से कोर्ट में प्रस्तुत कराया।
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न्यायालय एएसजे-12 सुल्तानपुर में साक्ष्य, गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद शनिवार को आरोप तय करते हुए सजा सुनाई गई। कोर्ट ने संदीप पांडेय को पाॅक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं, कुलदीप पांडेय को धमकाने दोषी मानते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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एनडीपीएस के आरोपी को दस माह की कैद

अमेठी। शिवरतनगंज पुलिस ने जनवरी में संजय नगर चौराहा निवासी नंद कुमार उर्फ नान को 35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसका चालान कोर्ट भेजा था। केस दर्ज करने के बाद मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी शुरू की तो 11 माह में कोर्ट में नंद कुमार उर्फ नान पर आरोप सिद्ध हो गया। शनिवार को एफटीसी-प्रथम रायबरेली कोर्ट ने नंद कुमार उर्फ नान को 10 माह कैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं आठ हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाते हुए अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा वहन करने की बात कही है।
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