{"_id":"668b0d9b66e5f4c6c6096094","slug":"national-lok-adalat-will-be-held-on-13th-july-amethi-news-c-96-1-ame1002-121697-2024-07-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: 13 जुलाई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: 13 जुलाई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Mon, 08 Jul 2024 03:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 08 Jul 2024 03:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमेठी सिटी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 जुलाई को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। लोक अदालत में सुलह-समझौत के आधार पर विभिन्न न्यायालय में लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से मुसाफिरखाना में स्थित न्यायालय के साथ कलेक्ट्रेट व तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य संबंधित विभागों में किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न कोर्ट में लंबित वाद-शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इंपालयमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, (सिविल न्यायालय/ट्रिब्यूनल में लंबित), सेवा संबंधित (वेतन एवं भत्ते के मामले) राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार सिविल वाद को निपटाया जा सकता है।
सुल्तानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में सुलह-समझौते के जरिए वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से मुसाफिरखाना में स्थित न्यायालय के साथ कलेक्ट्रेट व तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य संबंधित विभागों में किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न कोर्ट में लंबित वाद-शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इंपालयमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, (सिविल न्यायालय/ट्रिब्यूनल में लंबित), सेवा संबंधित (वेतन एवं भत्ते के मामले) राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार सिविल वाद को निपटाया जा सकता है।
विज्ञापन
सुल्तानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में सुलह-समझौते के जरिए वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा है। संवाद
विज्ञापन