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छेड़छाड़ में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Wed, 18 May 2022 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2022 11:15 PM IST
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Three years imprisonment for molestation accused
अंबेडकरनगर। किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की रकम का 70 प्रतिशत बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश दिया।
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वर्ष 2016 में एक व्यक्ति ने जलालपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। बताया कि छह सितंबर की रात रुकुनपुर कासिमपुर निवासी योगेन्द्र ने घर में सो रही उसकी पुत्री को बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसकी गुहार पर परिजन जब तक पहुंचे तब तक वह फरार हो गया। लोकलाज के चलते इसकी सूचना पुलिस को नही दी गई। इसके बाद अगले दिन जब उसकी पुत्री खेत में शौच के लिए गई तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया, और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध मारने पर उसके साथ मारपीट की गई।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रामकृष्ण पांडेय ने जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने छेड़छाड़ व मारपीट मामले के आरोपी निवासी योगेन्द्र कुमार रैदास को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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