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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Former MLA Pawan Pandey sentenced to seven years in jail in Ambedkar Nagar had fired bullets at contractor

UP: पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष की जेल, ठेकेदार पर बरसाई थीं ताबड़तोड़ गोलियां; 34 साल बाद आया फैसला

Mon, 06 Jan 2025 06:53 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकर नगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकर नगर Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 06 Jan 2025 06:53 PM IST
सार

अंबेडकरनगर में पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में दोषी पाए गए। मामले में 34 साल बाद फैसला आया है। 

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Former MLA Pawan Pandey sentenced to seven years in jail in Ambedkar Nagar had fired bullets at contractor
पूर्व विधायक पवन पांडेय - फोटो : संवाद

विस्तार

यूपी के अंबेडकरनगर में एमपीएमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने जानलेवा हमले के केस में अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष की सजा सुनाई है। उनके ऊपर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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सम्मनपुर थाने के परसकटुई निवासी अरविंद कुमार सिंह ने अकबरपुर कोतवाली के मोहम्मदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय और जगदंबा सिंह के खिलाफ जलालपुर थाने में 26 जून 1990 को जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। 

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ठेकेदारी के काम के लिए मजदूर लेने गए थे

वारदात वाले दिन सुबह 10 बजे अरविंद सिंह अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाने के चाचिकपुर निवासी अनिल सिंह के साथ किछौछा बाजार के बरौना गांव ठेकेदारी के काम के लिए मजदूर लेने गए थे। लौटते समय जब वे किछौछा के सरदारनगर बाजार पहुंचे थे। 

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इसी समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें ओवरटेक किया। उनके वाहन के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। कार से पांच लोग असलहा लेकर निकले। उन पर ताबड़तोड गोलियां बरसाने लगे। गोलियों के छर्रे लगने से अरविंद और अनिल लोग घायल हो गए थे। 

पीछे से भी फायरिंग की गई थी

इसके बाद वह कार मोड़कर जलालपुर की तरफ भागे। इस पर पीछे से भी फायरिंग की गई थी। अरविंद सिंह ने जलालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय और जगदंबा सिंह को नामजद किया गया था। जलालपुर से विवेचना बसखारी थाने को हस्तांतरित कर दी गई थी। 

सश्रम कारावास की सजा

पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले के एक अभियुक्त जगदंबा सिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। पवन पांडेय पहले से जेल में बंद हैं। सोमवार को पवन पांडेय को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

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