फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Former MLA acquitted in case of extortion

रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व विधायक बरी

Tue, 12 Jan 2021 11:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 11:30 PM IST
विज्ञापन
Former MLA acquitted in case of extortion
अंबेडकरनगर। अवर अभियंता से रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। समाज कल्याण निर्माण निगम में कार्यरत घनश्याम बिड़ला ने अकबरपुर कोतवाली में 12 मार्च 2002 को दर्ज कराए केस में कहा था कि अकबरपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय ने फोन कर बीस हजार रुपये की रंगदारी मांगी।
विज्ञापन

इस मामले में पवन के अलावा राजेपुर धावा निवासी महंत सिंह के विरुद्घ केस दर्ज किया गया। इस मामले में अब सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी पवन पांडेय को दोष मुक्त कर दिया। बताते चलें कि एक अन्य आरोपी महंत का बीते दिनों ही निधन हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed