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Ambedkar Nagar News: गैर इरादतन हत्या में पांच साल की कैद

Tue, 01 Oct 2024 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Tue, 01 Oct 2024 12:27 AM IST
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Five years imprisonment for culpable homicide
अंबेडकरनगर। गैर इरादतन हत्या मामले में अपर जनपद न्यायाधीश द्वितीय परविन्द कुमार ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अलग-अलग धाराओं में 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मामला वर्ष 2013 में मालीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। सैदपुर भितरी निवासी रामबहाल ने दर्ज कराए केस में कहा था कि गांव निवासी उत्तम सिंह बिजली का तार खींच रखा था, जो जमीन से होकर जा रहा था। उनके 12 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार ने तार हटाने को कहा तो भूमि विवाद की रंजिश से नाराज होकर पुत्र की पिटाई कर दी और करंट प्रवाहित हो रहे तार पर ढकेल दिया। इससे उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में उत्तम के अलावा मध्यम के खिलाफ भी केस दर्ज किया। बीते दिनों उत्तम सिंह की पत्रावली अलग होने के बाद मामले की सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश परविन्द कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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