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गैंगेस्टर एक्ट में तीन को सात साल की कैद
अंबेडकरनगर
Updated Tue, 30 Aug 2016 10:14 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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गैंगेस्टर एक्ट से जुड़े मामले में अपर जनपद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने तीन आरोपियों को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि राजेसुल्तानपुर थाने में वर्ष 2012 में कादीपुर निवासी अमरजीत यादव व राजेसुल्तानपुर निवासी शिवराज एवं हरीराम मौर्य के विरुद्घ घर में घुसकर हमला करने एवं बक्सा आदि उठा ले जाने का केस दर्ज कराया गया था।
इसी मामले में अब सत्र परीक्षण के दौरान अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन मृदुल कुमार मिश्र ने अलग-अलग धाराओं में अमरजीत, शिवराज व हरीराम मौर्य को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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चिकित्सक को जमानत नहीं : नर्सिंग कोर्स के नाम पर 1 लाख रुपये की वसूली करने तथा फर्जी डिग्री दे दिए जाने के आरोप में जेल में निरुद्ध निजी चिकित्सक डॉ. ओमप्रकाश त्रिपाठी की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने खारिज कर दी है।
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गौरतलब है कि राजेसुल्तानपुर थाने में वर्ष 2012 में कादीपुर निवासी अमरजीत यादव व राजेसुल्तानपुर निवासी शिवराज एवं हरीराम मौर्य के विरुद्घ घर में घुसकर हमला करने एवं बक्सा आदि उठा ले जाने का केस दर्ज कराया गया था।
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इसी मामले में अब सत्र परीक्षण के दौरान अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन मृदुल कुमार मिश्र ने अलग-अलग धाराओं में अमरजीत, शिवराज व हरीराम मौर्य को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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चिकित्सक को जमानत नहीं : नर्सिंग कोर्स के नाम पर 1 लाख रुपये की वसूली करने तथा फर्जी डिग्री दे दिए जाने के आरोप में जेल में निरुद्ध निजी चिकित्सक डॉ. ओमप्रकाश त्रिपाठी की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने खारिज कर दी है।