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कंपनी की आड़ में धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्घ केस दर्ज करने का आदेश

Mon, 29 Apr 2019 11:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Apr 2019 11:03 PM IST
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कंपनी की आड़ में धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्घ केस दर्ज करने का आदेश
अंबेडकरनगर। एक कंपनी में धन जमा कराने की आड़ में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले नौ आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया है। मामले की शिकायत अकबरपुर निवासी राजेश कुमार ने की है।
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सीजेएम न्यायालय में की गई शिकायत में अकबरपुर निवासी राजेश कुमार ने बताया कि रविकेश मिश्र नाम का एक व्यक्ति उसके घर आया और उसने बीकेपी आर्चिड बेलफेयर सोसायटी नाम की एक कंपनी के बारे में बताया। कहा कि यदि इस कंपनी में निवेश करोगे तो बेहतर मुनाफा मिलेगा। बाद में उसने सुनील शुक्ल, श्यामलाल, ऋषिकेश, पूनम मिश्र, पुष्पा देवी, योगेश गुप्त व जितेन्द्र अग्रहरि आदि से मिलवाया। उन लोगों द्वारा बताया गया कि कंपनी कई सेक्टर में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कई दस्तावेज भी उसे दिखाए गए।
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इन सब के झांसे में आकर वह कंपनी में लाखों रुपये निवेश किया। इन लोगों द्वारा अकबरपुर, गोसाईगंज व फैजाबाद जिले में भी कार्यालय खोला गया था। मार्केट से आम लोगों का करोड़ों रुपये हड़प लिए गए। पीड़ित के अधिवक्ता आनंद द्विवेदी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कई साक्ष्य भी दिए, और मामले में धोखाधड़ी करने वाले नौ अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज कराए जाने की मांग की है। सीजेएम ने धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्घ कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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