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गैर इरादतन हत्यारोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

Wed, 25 Oct 2017 11:47 PM IST
Updated Wed, 25 Oct 2017 11:47 PM IST
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गैर इरादतन हत्यारोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
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अंबेडकरनगर। भूमि विवाद में हुई जमकर मारपीट मामले में जनपद न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में दूसरे पक्ष के तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला वर्ष 2003 में राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है।

27 जुलाई को राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कटवा जलेसरी गांव निवासी श्रीपति ने थाने में दर्ज कराए केस के जरिये कहा था कि आबादी की भूमि पर छप्पर रखने के मामले में विपक्षियों ने एकजुट होकर हमला बोल दिया और फायरिंग भी की। इसमें उनका पुत्र मंदा बुरी तरह जख्मी हो गया।
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इलाज के दौरान उसने आजमगढ़ में दम तोड़ दिया। इसी मामले में अब सत्र परीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने एक आरोपी कोदई को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इसी मामले में दूसरे पक्ष के तीन दोषियों पर गंभीर रूप से हमला करने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने दयाराम, रामअवध व रामदास को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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