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माफिया अजय समेत चार की जमानत अर्जी खारिज
Updated Thu, 12 Oct 2017 10:19 PM IST
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माफिया अजय सिपाही समेत चार की जमानत अर्जी खारिज
अंबेडकरनगर। गैंगेस्टर कोर्ट ने माफिया सरगना अजय सिपाही समेत चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इनमें से एक अभियुक्त माफिया सरगना खान मुबारक गैंग का सक्रिय सदस्य है।
हत्या के एक मामले में जेल में निरुद्ध चल रहे कटेहरी ब्लॉक प्रमुख व माफिया सरगना अजय सिंह सिपाही की जमानत अर्जी प्रभारी गैंगेस्टर कोर्ट न्यायाधीश तहसीलदार सिंह ने गुरुवार को नामंजूर कर दी। इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि उन्हें कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में गलत ढंग से फंसाया गया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसी मामले में दो अन्य अभियुक्त मुलायम यादव व अजय यादव की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी। उधर, हंसवर थाना क्षेत्र के माफिया खान मुबारक गैंग के सक्रिय सदस्य कमरुल की जमानत अर्जी भी जज ने खारिज कर दी। गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध भी गैंगेस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी।
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अंबेडकरनगर। गैंगेस्टर कोर्ट ने माफिया सरगना अजय सिपाही समेत चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इनमें से एक अभियुक्त माफिया सरगना खान मुबारक गैंग का सक्रिय सदस्य है।
हत्या के एक मामले में जेल में निरुद्ध चल रहे कटेहरी ब्लॉक प्रमुख व माफिया सरगना अजय सिंह सिपाही की जमानत अर्जी प्रभारी गैंगेस्टर कोर्ट न्यायाधीश तहसीलदार सिंह ने गुरुवार को नामंजूर कर दी। इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि उन्हें कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में गलत ढंग से फंसाया गया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
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न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसी मामले में दो अन्य अभियुक्त मुलायम यादव व अजय यादव की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी। उधर, हंसवर थाना क्षेत्र के माफिया खान मुबारक गैंग के सक्रिय सदस्य कमरुल की जमानत अर्जी भी जज ने खारिज कर दी। गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध भी गैंगेस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी।
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