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बसपा नेता जुरगाम हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज
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अंबेडकरनगर। जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने बसपा नेता जुरगाम मेंहदी व उनके चालक शुभनीत यादव की हत्या के अभियुक्त नीरज सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उधर, गोवध अधिनियम से जुड़े मामले के एक अभियुक्त की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी।
15 अक्तूबर, 2018 को हंसवर थाना क्षेत्र में बसपा नेता जुरगाम मेंहदी व उनके चालक शुभनीत यादव पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों चला कर हत्या कर दी थी। घटना उस समय हुई थी, जब वे दोनों चार पहिया वाहन से जनपद न्यायालय जा रहे थे। मामले में माफिया सरगना खान मुबारक समेत कई अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद एक-एक कर तमाम बदमाशों को घटना के सिलसिले में जेल भेज दिया था। इसी मामले में जेल भेजे गए एक अभियुक्त नीरज सिंह, निवासी असरवन, थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी की अवर न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उधर, अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने बीती 18 जुलाई को सदरपुर के पास छापा मारकर कर बड़ी मात्रा में वध प्रतिबंधित पशु मांस बरामद किया था। पुलिस पार्टी पर अभियुक्तों ने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने भी फायरिंग की थी, जिसमें दो अभियुक्त घायल हो गए थे। इसी मामले में जेल भेजे गए एक अभियुक्त जुबेर की जमानत अर्जी अवर न्यायालय ने खारिज कर दी थी। अभियुक्त ने सत्र न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई, जिसे जनपद न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया।
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15 अक्तूबर, 2018 को हंसवर थाना क्षेत्र में बसपा नेता जुरगाम मेंहदी व उनके चालक शुभनीत यादव पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों चला कर हत्या कर दी थी। घटना उस समय हुई थी, जब वे दोनों चार पहिया वाहन से जनपद न्यायालय जा रहे थे। मामले में माफिया सरगना खान मुबारक समेत कई अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद एक-एक कर तमाम बदमाशों को घटना के सिलसिले में जेल भेज दिया था। इसी मामले में जेल भेजे गए एक अभियुक्त नीरज सिंह, निवासी असरवन, थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी की अवर न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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उधर, अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने बीती 18 जुलाई को सदरपुर के पास छापा मारकर कर बड़ी मात्रा में वध प्रतिबंधित पशु मांस बरामद किया था। पुलिस पार्टी पर अभियुक्तों ने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने भी फायरिंग की थी, जिसमें दो अभियुक्त घायल हो गए थे। इसी मामले में जेल भेजे गए एक अभियुक्त जुबेर की जमानत अर्जी अवर न्यायालय ने खारिज कर दी थी। अभियुक्त ने सत्र न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई, जिसे जनपद न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया।
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