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बरियावन कांड: इनामी अमरनाथ को अग्रिम जमानत नहीं

Mon, 26 Oct 2026 10:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 26 Oct 2026 10:36 PM IST
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Bariyawan incident: No anticipatory bail for Amarnath, who carries a bounty on his head
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के बरियावन गांव में किछौछा मार्ग पर 20 सितंबर की रात 11 मकान और दुकानें ध्वस्त करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी अमरनाथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी बसखारी के पिपरी सैदपुर का निवासी और विवादित संपत्ति का खतौनीधारक है।
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आरोप है कि घटना वाली रात 50 से 60 लोगों ने तीन जेसीबी मशीनों की मदद से मकान और दुकानें गिरा दी थीं। मामले में रामकीरत ने 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैंग लीडर इंद्रजीत वर्मा उर्फ डिप्पी वर्मा निवासी रेवरी शाहपुर, गोसाईगंज, अयोध्या समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो नाबालिग भी शामिल थे।
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मामले में इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की ओर से 14 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं, फरार आरोपी अजीत वर्मा, अमरनाथ वर्मा, अमरेंद्र श्रीवास्तव और शालू सिंह पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।
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अमरनाथ की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाया। बचाव पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने में 17 घंटे की देरी और तहरीर में नाम न होने की दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
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