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72 घंटे के भीतर हट जाएंगे प्रचार से जुड़े सभी होर्डिंग बैनर व पोस्टर
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अंबेडकरनगर। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 72 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार से जुड़े सभी प्रकार के होर्डिंग व बैनर पोस्टर हट जाएंगे। इसके साथ ही 50 हजार से अधिक नकदी लेकर चलने पर कड़ी जांच होगी। यह जानकारी डीएम सुरेश कुमार ने सोमवार को यहां दी। इसके साथ ही दागी उम्मीदवारों को फॉर्म 26 पर अपना पूरा विवरण देना होगा। साथ ही अपने आपराधिक ब्योरे का प्रकाशन तीन बार दो बहु प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में कराना होगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू डीएम सुरेश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। पहले दिन रविवार को ही चुनाव प्रचार से जुड़ी ज्यादातर सामग्रियां हटवा दी गईं। यह अभियान सोमवार को दूसरे दिन भी सभी पांच तहसीलों में जारी रहा। कई अधिकारी इस बड़े अभियान में लगे हुए हैं। आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर ही सभी तरह की चुनाव सामग्रियां हर हाल में हट जाएंगी।
वाहनों पर राजनीतिक दलों के जो झंडे लगे हुए हैं, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। अनुमति के बाद झंडे लगाए जा सकेंगे। इसी तरह प्रचार सामग्रियां भी निर्धारित अनुमति के बाद प्रयोग में लाई जा सकेंगी। डीएम ने बताया कि उड़न दस्ता पूरे जिले में सक्रिय है। कुल 15 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन दस्ते सक्रिय रहेंगे।
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डीएम ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड संशोधित निर्धारित फॉर्म 26 पर दर्ज करने होंगे। नामांकन के अंतिम दिन तथा मतदान से दो दिन पहले तीन बार दो बहु प्रचलित समाचार पत्र व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन कराकर रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना होगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जा सकेगा।
इसका उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। 50 हजार से अधिक की नकदी लेकर चलते पाए जाने पर सघन पूछताछ होगी। नकदी समेत संबंधित व्यक्ति को थाने लाकर पूछताछ की जाएगी। यहां आयकर से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी भी अपनी जांच करेंगे। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं।
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कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू डीएम सुरेश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। पहले दिन रविवार को ही चुनाव प्रचार से जुड़ी ज्यादातर सामग्रियां हटवा दी गईं। यह अभियान सोमवार को दूसरे दिन भी सभी पांच तहसीलों में जारी रहा। कई अधिकारी इस बड़े अभियान में लगे हुए हैं। आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर ही सभी तरह की चुनाव सामग्रियां हर हाल में हट जाएंगी।
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वाहनों पर राजनीतिक दलों के जो झंडे लगे हुए हैं, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। अनुमति के बाद झंडे लगाए जा सकेंगे। इसी तरह प्रचार सामग्रियां भी निर्धारित अनुमति के बाद प्रयोग में लाई जा सकेंगी। डीएम ने बताया कि उड़न दस्ता पूरे जिले में सक्रिय है। कुल 15 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन दस्ते सक्रिय रहेंगे।
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डीएम ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड संशोधित निर्धारित फॉर्म 26 पर दर्ज करने होंगे। नामांकन के अंतिम दिन तथा मतदान से दो दिन पहले तीन बार दो बहु प्रचलित समाचार पत्र व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन कराकर रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना होगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जा सकेगा।
इसका उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। 50 हजार से अधिक की नकदी लेकर चलते पाए जाने पर सघन पूछताछ होगी। नकदी समेत संबंधित व्यक्ति को थाने लाकर पूछताछ की जाएगी। यहां आयकर से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी भी अपनी जांच करेंगे। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं।