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हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर दे सकेंगे अब 16 परीक्षार्थी टीईटी परीक्षा

Fri, 16 Nov 2018 10:49 PM IST
Updated Fri, 16 Nov 2018 10:49 PM IST
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हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर दे सकेंगे अब 16 परीक्षार्थी टीईटी परीक्षा
अंबेडकरनगर। टीईटी परीक्षा के लिए आनलाइन धनराशि कटने के बाद फीस न जमा होने पर परीक्षा से वंचित किए गए 16 आवेदकों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहत देते हुए परीक्षा बोर्ड को निर्देशित किया है कि इन आवेदकों को परीक्षा में बैठने दिया जाए, लेकिन अग्रिम सुनवाई तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
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गौरतलब है कि गत दिवस टीईटी 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था। सर्वर में गड़बड़ी के चलते आनलाइन फीस जमा करने के लिए धनराशि तो कट गई, लेकिन फीस की रसीद नहीं मिल सकी। इससे संबंधित आवेदकों का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। नतीजा यह रहा कि ऐसे आवेदकों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। ऐसे ही आवेदकों में से अंबेडकरनगर जनपद के 16 आवेदक जितेंद्र कुमार शुक्ल, गरिमा सिंह, फरहीन फातिमा, गीता कुमारी, घनश्याम, कंचन, मदीना बानो, मोहम्मद आलम, नमिता, पवन कुमार शर्मा, प्रज्ञा द्विवेदी, सरिता, सुरेश कुमार, रामभवन, मनोज यादव व दिवाकर तिवारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए कहा कि सर्वर की गड़बड़ी का खामियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है। वह तब, जब धनराशि कट गई है।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार यादव व मोहनप्रकाश भाष्कर ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने राहत देते हुए बोर्ड को निर्देशित किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे आवेदकों को परीक्षा से वंचित न किया जाए। उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाय। अगली सुनवाई तक परीक्षा परिणाम न घोषित किया जाए।
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