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Ambedkar Nagar News: जानलेवा हमले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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अंबेडकरनगर। हंसवर क्षेत्र में लाठी-डंडों से हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में तीन आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता, मेडिकल रिपोर्ट और घायलों की स्थिति को देखते हुए धनजूर उर्फ शब्बीर, उसके पुत्र नसीरुद्दीन और नौशाद की पहली नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीनों जमनपुर गांव के निवासी हैं।
अभियोजन के अनुसार, चार जून की रात करीब 10:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर धनजूर, नसीरुद्दीन, नौशाद और गुलाब लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और मोहम्मद सिराज, नूर मोहम्मद समेत अन्य पर हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान मामले में जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई।
बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए पुरानी रंजिश में फंसाने, एफआईआर में देरी और घटना का ठोस मकसद नहीं होने का तर्क दिया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में मोहम्मद सिराज के सिर पर छह सेंटीमीटर लंबा घाव समेत तीन चोटों का उल्लेख किया। नूर मोहम्मद को भी गंभीर चोटें आईं। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन के अनुसार, चार जून की रात करीब 10:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर धनजूर, नसीरुद्दीन, नौशाद और गुलाब लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और मोहम्मद सिराज, नूर मोहम्मद समेत अन्य पर हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान मामले में जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई।
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बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए पुरानी रंजिश में फंसाने, एफआईआर में देरी और घटना का ठोस मकसद नहीं होने का तर्क दिया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में मोहम्मद सिराज के सिर पर छह सेंटीमीटर लंबा घाव समेत तीन चोटों का उल्लेख किया। नूर मोहम्मद को भी गंभीर चोटें आईं। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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