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यूपी : पुलिस की ओर से आदेशों का पालन न होने से नाराज हाईकोर्ट ने डीजीपी को बुलाया
Wed, 26 Aug 2026 04:29 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:29 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में घटना के कथित समय और सीसीटीवी फुटेज में दर्ज समय के बीच अंतर को लेकर राज्य सरकार से मांगा गया जवाब दाखिल न होने पर नाराजगी जताई है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में घटना के कथित समय और सीसीटीवी फुटेज में दर्ज समय के बीच अंतर को लेकर राज्य सरकार से मांगा गया जवाब दाखिल न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की ओर से आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक सितंबर को तलब किया। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।
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यह मामला महोबा के पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की जमानत अर्जी से जुड़ा है। 16 जुलाई 2026 को कोर्ट ने राज्य सरकार को घटना के कथित समय और 21 जून 2025 की सीसीटीवी फुटेज के समय में अंतर होने पर जवाबी हलफनामा मांगा था। 19 अगस्त तक जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अधिकारी अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे जमानत अर्जियां काफी समय तक लंबित रहती हैं।
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इसी पर कोर्ट ने डीजीपी को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया था। कहा था कि पुलिस अधिकारी अदालत के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था।
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24 अगस्त को राज्य की ओर से दाखिल उपस्थिति से छूट के प्रार्थनापत्र को मंजूर कर लिया। लेकिन, एक सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। महाधिवक्ता को भी उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने कहा है।