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हाईकोर्ट : सुनवाई के अंतिम समय में वकील बदलने पर प्रतिवादी तलब, कोर्ट ने पूछा- क्यों न की जाए कार्रवाई

Fri, 19 May 2023 05:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 May 2023 05:31 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के मऊरानीपुर निवासी प्रतिवादी अरविंद कुमार साहू को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उसके खिलाफ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, गुमराह करने और अपने पहले के अधिवक्ता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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The defendant was summoned for changing the lawyer at the last moment of the hearing
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के मऊरानीपुर निवासी प्रतिवादी अरविंद कुमार साहू को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उसके खिलाफ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, गुमराह करने और अपने पहले के अधिवक्ता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने प्रतिवादी से स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक झांसी को निर्देश दिया है कि वह बृहस्पतिवार 19 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने कविता साहू व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों ने अपने खिलाफ झांसी मऊरानीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट समन आदेश को चुनौती दी है। मामले में पूर्व की सुनवाई के दौरान याची कविता साहू अपने पति/प्रतिवादी अरविंद कुमार साहू के साथ रहने को तैयार थी। प्रतिवादी ने कोर्ट के समक्ष भी यह बयान दिया था और साथ जाने को कहा था। लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसे झांसी बस अड्डे पर छोड़कर चला गया।
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12 मई को सुनवाई के दौरान उसने पुराने अधिवक्ताओं को छोड़कर अपने मामले की पैरवी दो नए अधिवक्ताओं से कराई और पूर्व अधिवक्ता के प्रति अभद्र टिप्पणी की। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और उसने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी को बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अरविंद कुमार साहू को उपस्थित होने का आदेश दिया।

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