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Prayagraj News: कोर्ट ने नाबालिग को चार माह में बरामद करने की दी मोहलत

Sat, 30 Dec 2023 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 30 Dec 2023 02:08 AM IST
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The court gave four months time to recover the minor
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात की पुलिस को सात महीने से घर से गायब नाबालिग लड़की को चार माह में बरामद करने की मोहलत दी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को अपनी निगरानी में मामले की विवेचना पूरी करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने कानपुर देहात निवासी याची की ओर से गुमशुदा बहन की तलाश और निष्पक्ष विवेचना की मांग वाली याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।
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मामला जिला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का है। भंडेमऊ निवासी याची ने 23 मई को बहन की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। गांव के ही विकल समेत पांच युवकों पर बहन को बहला फुसला कर अगवा करने का आरोप लगाया था। सात माह बाद भी न बहन की बरामदगी हो सकी और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक को मामले की विवेचना और गायब नाबालिग लड़की की बरामदगी की कार्यवाही अपनी निगरानी में चार माह में पूरी करने का आदेश दिया है।
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