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हाईकोर्ट : औराई विधायक को झटका, व्यापारी नेता विनीत जायसवाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक
Thu, 24 Sep 2026 06:04 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:04 PM IST
सार
Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के व्यापारी नेता विनीत जायसवाल व अन्य को राहत देते हुए एसटी/एससी एक्ट व अन्य मामलों में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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दीनानाथ भास्कर, भाजपा विधायक औराई।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के व्यापारी नेता विनीत जायसवाल व अन्य को राहत देते हुए एसटी/एससी एक्ट व अन्य मामलों में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने दिया है।
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याचियों के खिलाफ औराई थाने में वर्ष 2023 में विधायक दीनानाथ भाष्कर ने एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 के संज्ञान/समन आदेश जारी किया था। याची ने समन आदेश सहित मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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याची अधिवक्ता अभिषेक सरोज ने दलील दी कि कथित घटना 29 मई 2023 की है, जबकि एफआईआर लगभग छह महीने की देरी के बाद 15 नवंबर 2023 को दर्ज की गई। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष से शिकायतकर्ता की शिकायत करना अपने आप में मानहानि या एससी/एसटी एक्ट का अपराध नहीं बनता है।
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अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि विपक्षी पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर सका कि मामले में एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान कैसे लागू होते हैं। कोर्ट ने मामले पर विचार की आवश्यकता मानते हुए विपक्षी पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया है और तब तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।