{"_id":"6680a0ac34b96ba62f0281d4","slug":"ten-accused-including-underworld-don-bablu-srivastava-summoned-in-pankaj-mahindra-kidnapping-case-allahabad-news-c-358-1-pr11006-113301-2024-06-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj News: सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव समेत दस आरोपी तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Prayagraj News: सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव समेत दस आरोपी तलब
विज्ञापन
जिला अदालत ने सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के चर्चित अपहरण कांड में फैसला सुनाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव समेत 10 आरोपियों को दो जुलाई को तलब किया है। डॉन बबलू श्रीवास्तव मौजूदा समय बरेली जेल में है। अदालत ने उसे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में बरेली जेल से यहां कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश जिला न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने दिया है। आदेश के अनुपालन में जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। बहुचर्चित अपहरणकांड की सुनवाई जिला न्यायालय इलाहाबाद में गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत कर रही है। 30 सितंबर 2023 को अभियोजन की गवाही पूरी हुई थी। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया था। इसके बाद 16 अक्तूबर 2023 को बबलू श्रीवास्तव बरेली सेंट्रल जेल से अदालत में पेश होने के लिए पहली बार प्रयागराज लाया गया था। अदालत में पेश माफिया समेत 10 सह अभियुक्तों ने 313 सीआरपीसी का बयान दर्ज करवाया था। अपने बयान में बबलू श्रीवास्तव समेत सभी मुल्जिमों ने खुद को बेगुनाह बताया था।
यह है घटनाक्रम
2015 में पांच सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा को अगवा किया गया था। पंकज महिंद्रा की कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर के एक फॉर्म हाउस में रात को छापामारा तो सराफा कारोबारी पंकज वहां बंधे पड़े मिले थे। पुलिस ने मौके से माफिया के भांजे विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार किया था। इनके पास से नौ एमएम व 32 बोर की दो पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड बरामद हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह आदेश जिला न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने दिया है। आदेश के अनुपालन में जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। बहुचर्चित अपहरणकांड की सुनवाई जिला न्यायालय इलाहाबाद में गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत कर रही है। 30 सितंबर 2023 को अभियोजन की गवाही पूरी हुई थी। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया था। इसके बाद 16 अक्तूबर 2023 को बबलू श्रीवास्तव बरेली सेंट्रल जेल से अदालत में पेश होने के लिए पहली बार प्रयागराज लाया गया था। अदालत में पेश माफिया समेत 10 सह अभियुक्तों ने 313 सीआरपीसी का बयान दर्ज करवाया था। अपने बयान में बबलू श्रीवास्तव समेत सभी मुल्जिमों ने खुद को बेगुनाह बताया था।
विज्ञापन
यह है घटनाक्रम
2015 में पांच सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा को अगवा किया गया था। पंकज महिंद्रा की कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर के एक फॉर्म हाउस में रात को छापामारा तो सराफा कारोबारी पंकज वहां बंधे पड़े मिले थे। पुलिस ने मौके से माफिया के भांजे विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार किया था। इनके पास से नौ एमएम व 32 बोर की दो पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड बरामद हुए थे।
विज्ञापन