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आजम खां को स्पेशल कोर्ट ने दी चेतावनी, हाजिर न हुए तो जारी करेंगे गैरजमानती वारंट

Tue, 27 Nov 2018 01:11 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Tue, 27 Nov 2018 01:11 AM IST
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Special Court warns Azam Khan
आजम खां - फोटो : फाइल फोटो

राष्ट्रविरोधी बयान देने के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) ने प्रदेश के पूर्वमंत्री आजम खां को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर यदि वह हाजिर नहीं हुए तो गैरजमानती वारंट सहित अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।

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घटना 27 जून 2017 की रामपुर के सिविल लाइंस थाने की है। पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ राष्ट्रविरोधी बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को इस मुकदमे में आजम खां को उपस्थित होना था। उनकी ओर से हाजिरी माफी अर्जी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने उनकी हाजिरी माफी अर्जी मंजूर कर ली और अगली तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी है। इस प्रकरण के अलावा आजम खां के खिलाफ दो और मामले भी स्पेशल कोर्ट में लंबित है।

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