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Prayagraj News: संभल हिंसाः भड़काऊ पोस्ट करने का आरोपी जावेद पंप रिहा
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद संभल हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब मामले की विस्तृत सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जावेद की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
गौरतलब है कि प्रयागराज के अटाला बवाल के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को रविवार देर रात करेली पुलिस ने गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया था।
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आरोप है कि संभल में हुए बवाल को लेकर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट की। उसके पोस्ट की जानकारी मिलते ही करेली पुलिस ने तत्काल घेरेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शांतिभंग में उसका चालान कर उसे जेल भेज दिया।
जावेद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने जावेद की गिरफ्तारी को अवैध बताया। दलील दी कि जावेद को विधि विरुद्ध तरीके से हिरासत में रखा गया है।
जबकि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जावेद को मंगलवार कि शाम पांच बजे तक रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह पुलिस आयुक्त की अदालत में पचास हजार रुपये का जमानती बॉन्ड दाखिल कर दे।
जावेद की ओर से शाम को पचास हजार के दो जमानती बॉन्ड दाखिल करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया।
संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
रिहाई के बाद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप ने कहा कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार नए आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। उसकी रिहाई संविधान की जीत है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जावेद की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
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गौरतलब है कि प्रयागराज के अटाला बवाल के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को रविवार देर रात करेली पुलिस ने गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया था।
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आरोप है कि संभल में हुए बवाल को लेकर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट की। उसके पोस्ट की जानकारी मिलते ही करेली पुलिस ने तत्काल घेरेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शांतिभंग में उसका चालान कर उसे जेल भेज दिया।
जावेद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने जावेद की गिरफ्तारी को अवैध बताया। दलील दी कि जावेद को विधि विरुद्ध तरीके से हिरासत में रखा गया है।
जबकि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जावेद को मंगलवार कि शाम पांच बजे तक रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह पुलिस आयुक्त की अदालत में पचास हजार रुपये का जमानती बॉन्ड दाखिल कर दे।
जावेद की ओर से शाम को पचास हजार के दो जमानती बॉन्ड दाखिल करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया।
संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
रिहाई के बाद मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप ने कहा कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार नए आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। उसकी रिहाई संविधान की जीत है।