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मुख्य न्यायाधीश को हो रही असुविधा, बधाई संदेश भेजने की मनाही
Sat, 24 Aug 2019 04:27 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Aug 2019 04:27 AM IST
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मोबाइल
- फोटो : Social Media (File Photo)
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक मयंक जैन ने सभी जिला जजों को निर्देश जारी कर कहा कि जिला जज या कोई भी न्यायिक अधिकारी मुख्य न्यायाधीश को व्हाट्सएप या मोबाइल मैसेज के जरिए किसी पर्व पर कोई शुभकामना संदेश न भेजें। इससे मुख्य न्यायाधीश को असुविधा हो रही है।
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पत्र में कहा गया कि अति आवश्यक या विषम परिस्थितियों में ही मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी मैसेज करें। इसकी अवहेलना करने को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने जिला जजों से कहा कि वह इसकी सूचना अपने अधीनस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों को दें और गंभीरता से पालन करें। महानिबंधक ने यह आदेश 23 अगस्त को जारी किया है।
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उल्लेखनीय है कि न्यायिक अधिकारियों की ओर से मुख्य न्यायाधीश को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में मोबाइल पर बधाई संदेश भेजे गए, जिससे उनको काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके मद्देनजर उन्होंने महानिबंधक को मैसेज भेजने पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है।