Prayagraj Violence : अटाला हिंसा के आरोपी शाह आलम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चार जुलाई को
अभियुक्त मो. शाह आलम के खिलाफ 10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद योजनाबद्ध तरीके से भीड़ एकत्रित करके पुलिस बल के ऊपर पथराव करने एवं तोड़फोड़ करते हुए निजी व सरकारी वाहनों में आगजनी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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करेली थानाक्षेत्र के अंतर्गत अटाला में उपद्रव कराने के सरगना अभियुक्त मो. शाह आलम की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई सोमवार को जिला जज की अदालत में हुई, किंतु संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण अदालत ने पुन: सुनवाई की तिथि चआ्र जुलाई 22 नियत की है। यह आदेश प्रभारी जिला जज राम किशोर शुक्ला ने याची के वकील और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया।
अभियुक्त मो. शाह आलम के खिलाफ 10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद योजनाबद्ध तरीके से भीड़ एकत्रित करके पुलिस बल के ऊपर पथराव करने एवं तोड़फोड़ करते हुए निजी व सरकारी वाहनों में आगजनी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभियुक्त एआईएमआईएम का जिलाध्यक्ष है। आरोप है कि उसने धार्मिक उन्माद फैलाकर उत्तेजनात्मक नारेबाजी कराते हुए पथराव कराया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
मौके पर 36 उपद्रवी पकड़े गए थे, जबकि मुख्य अभियुक्त शाह आलम घटनास्थल से भाग गया, लेकिन उसे पुलिस बल एवं उपनिरीक्षक के द्वारा पहचाना गया। मो. शाह आलम के विरुद्ध 11 जून 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।
चौकी प्रभारी दीन दयाल सिंह के मुताबिक अभियुक्त ने सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए नाबालिग लड़कों की भीड़ एकत्रित करके पथराव कराया और विस्फोटक सामग्री भी फेंककर आगजनी कराई। पुलिस द्वारा चेतावनी देने के बाद भी उपद्रवी ने जानलेवा हमले की नीयत से पत्थर, बम एवं विस्फोटक पदार्थ फेंके, जिससे राहगीर भी घायल हुए। धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करके सरकारी लोक संपत्ति क्षतिग्रस्त की गई, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव का खतरा पैदा हो गया।