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हाईकोर्ट : बीएचयू आईएमएस के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स को डीएसीपी का लाभ देने का आदेश

Fri, 02 Feb 2024 04:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Feb 2024 04:57 PM IST
सार

याचियों की ओर से कहा गया कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 29 अक्तूबर 2008 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डीएसीपी योजना के तहत लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इसका लाभ उन्हें दिया जाए। वे सब उसके अधिकारी हैं।

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Order to give DACP benefits to Assistant and Associate Professors of BHU IMS
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईएमएस के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (डीएसीपी) योजना के तहत पदोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से कहा है कि यह कवायद तीन महीने में पूरी कर ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने डॉ. अनुराग कुमार तिवारी व 65 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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याचियों की ओर से कहा गया कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 29 अक्तूबर 2008 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डीएसीपी योजना के तहत लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इसका लाभ उन्हें दिया जाए। वे सब उसके अधिकारी हैं।
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जवाब में विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद का विधिवत गठन नहीं किया गया था। इसलिए डीएसीपी योजना के तहत शिक्षकों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकती थी। लेकिन, कुलपति कार्यकारी परिषद की ओर से कार्य संभालेंगे और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

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