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कोरोना का डर: अदालत में सुनी जाएंगी केवल जमानत अर्जियां
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मंझनपुर। कोरोना वायरस की दहशत के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर अदालतों में अब केवल जमानत अर्जी की ही सुनवाई हो रही है। मुकदमों की सुनवाई ठप हो गई है। मुकदमों में गवाह भी नहीं लिखे जा रहे हैं। अर्जेंट मामलों को छोड़कर वादकारियों को कचहरी आने की जरूरत नहीं है। जिला कारागार से भी बंदियों को तारीख पेशी पर लाने में रोक लगा दी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश पर अदालतों में नियत मुकदमों में सामान्य तारीखें लगाई जा रहीं हैं। जिन मुकदमों के मुलजिम अदालत नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हो रहे हैं। अदालतों में केवल जमानत संबंधी कामकाज हो रहा है। नियमित मामलों की सुनवाई कोरोना वायरस से बचाव के कारण नहीं हो रही है।
जनपद न्यायाधीश बीके दुबे का कहना है नियमित मामलों की सुनवाई के लिए नागरिकों को कचहरी आने की जरूरत नहीं है। उनके मुकदमों में जनरल डेट पड़ेगी। अदालत न आने वाले किसी भी वादकारी के खिलाफ कोई भी विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद ने बताया कि जनपद न्यायाधीश ने कोरोना के चलते कारागार से बंदियों को तारीख पेशी पर लाने में भी रोक लगा दी है।
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हाईकोर्ट के आदेश पर अदालतों में नियत मुकदमों में सामान्य तारीखें लगाई जा रहीं हैं। जिन मुकदमों के मुलजिम अदालत नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हो रहे हैं। अदालतों में केवल जमानत संबंधी कामकाज हो रहा है। नियमित मामलों की सुनवाई कोरोना वायरस से बचाव के कारण नहीं हो रही है।
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जनपद न्यायाधीश बीके दुबे का कहना है नियमित मामलों की सुनवाई के लिए नागरिकों को कचहरी आने की जरूरत नहीं है। उनके मुकदमों में जनरल डेट पड़ेगी। अदालत न आने वाले किसी भी वादकारी के खिलाफ कोई भी विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद ने बताया कि जनपद न्यायाधीश ने कोरोना के चलते कारागार से बंदियों को तारीख पेशी पर लाने में भी रोक लगा दी है।
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