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अब डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन प्रेषित डॉक्यूमेंट से होगा नए वाहनों का पंजीयन
Sat, 07 Nov 2020 01:17 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 07 Nov 2020 01:17 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
नए वाहनों के पंजीयन के लिए अब परिवहन विभाग की दौड़ नहीं लगानी होगी। शासन ने पंजीयन की नई व्यवस्था लागू की है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजकर ही यह काम कराया जा सकेगा। इसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत भी पड़ेगी।
अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने शुक्रवार को वीडिया कांफ्रेंसिंग कर इसके बारे में जानकारी दी गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा ने बताया कि अब डीलर को विभाग आकर वाहनों की भौतिक पत्रालियों को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वे डिजिटल हस्ताक्ष सहित अपलोडेड एवं ऑनलाइन प्रेषित डॉक्यूमेंट के आधार पर नए वाहनों को पंजीयन करा सकेंगे। इस नई व्यवस्था से वाहन खरीदनें वालों को पंजीयन चिह्न त्वरित मिल सकेगा। इसके साथ ही पंजीयन पुस्तिकाए स्वस्थता प्रमाणपत्रए परमिट एवं ड्राईविंग लाइसेंस का ऑनलान प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।
सहायक परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन संबधी अन्य सेवाओं जैसे पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तनए पृष्ठांकनए निरस्तीकरण के लिए आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने तथा स्लॉट आरक्षण की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही नए परमिटए परमिट की द्वितीय प्रति भी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। कार्यालयीय काम के लिए लोगों को टोकन काउंटर से टोकन नंबर लेना होगा। उसी नंबर के आधार पर संबंधित काउंटर पर उनके काम का स्त्रित्त्नस्तारण हो सकेगा।
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अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने शुक्रवार को वीडिया कांफ्रेंसिंग कर इसके बारे में जानकारी दी गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा ने बताया कि अब डीलर को विभाग आकर वाहनों की भौतिक पत्रालियों को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वे डिजिटल हस्ताक्ष सहित अपलोडेड एवं ऑनलाइन प्रेषित डॉक्यूमेंट के आधार पर नए वाहनों को पंजीयन करा सकेंगे। इस नई व्यवस्था से वाहन खरीदनें वालों को पंजीयन चिह्न त्वरित मिल सकेगा। इसके साथ ही पंजीयन पुस्तिकाए स्वस्थता प्रमाणपत्रए परमिट एवं ड्राईविंग लाइसेंस का ऑनलान प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।
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सहायक परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन संबधी अन्य सेवाओं जैसे पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तनए पृष्ठांकनए निरस्तीकरण के लिए आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने तथा स्लॉट आरक्षण की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही नए परमिटए परमिट की द्वितीय प्रति भी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। कार्यालयीय काम के लिए लोगों को टोकन काउंटर से टोकन नंबर लेना होगा। उसी नंबर के आधार पर संबंधित काउंटर पर उनके काम का स्त्रित्त्नस्तारण हो सकेगा।
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