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नोएडा के किसान को विकसित प्लाट देने का आदेश
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नोएडा के किसान को विकसित प्लाट पर कब्जा देने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) की दादरी तहसील के ग्राम मुर्शदापुर के रामपत को विकसित प्लाट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद याचिका निस्तारित कर दी है। नोएडा अथॉरिटी की अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने कोर्ट को बताया याची को तीन माह के भीतर आवंटित प्लाट का कब्जा दे दिया जाएगा। ऐसे में कोर्ट को अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है । कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने रामपत की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट के गजराज सिंह केस के फैसले तहत याची को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया गया, किंतु 10 फीसदी विकसित प्लाट जो 620 वर्ग मीटर होता है, आवंटित किए जाने के बावजूद कब्जे में नहीं दिया गया। जिसको लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। अथारिटी के अधिवक्ता के आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) की दादरी तहसील के ग्राम मुर्शदापुर के रामपत को विकसित प्लाट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद याचिका निस्तारित कर दी है। नोएडा अथॉरिटी की अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने कोर्ट को बताया याची को तीन माह के भीतर आवंटित प्लाट का कब्जा दे दिया जाएगा। ऐसे में कोर्ट को अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है । कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने रामपत की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट के गजराज सिंह केस के फैसले तहत याची को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया गया, किंतु 10 फीसदी विकसित प्लाट जो 620 वर्ग मीटर होता है, आवंटित किए जाने के बावजूद कब्जे में नहीं दिया गया। जिसको लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। अथारिटी के अधिवक्ता के आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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