फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Mahant Narendra Giri Case: Judicial custody of the three accused including Anand Giri extended

महंत नरेंद्र गिरि केस : आनंद गिरि सहित तीनों अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

Sun, 31 Oct 2021 12:13 AM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 31 Oct 2021 12:13 AM IST
सार

न्यायालय ने यह आदेश सीबीआई के विवेचक की अर्जी पर सुनकर दिया है। केंद्रीय कारागार नैनी को आदेश दिया है कि तीनों आरोपियों को निर्धारित तिथि पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। 

विज्ञापन
Mahant Narendra Giri Case: Judicial custody of the three accused including Anand Giri extended
आनंद गिरि। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला न्यायालय ने बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद  आनंद गिरि, आद्या प्रसाद व उनके बेटे संदीप तिवारी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
विज्ञापन


यह आदेश सीजेएम हरेंद्रनाथ ने सीबीआई के विवेचक आरए शुक्ला की अर्जी पर अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी एवं प्रदीप कुमार एवं आरोपितों के अधिवक्ता सुनील पांडेय विनीत विक्रम सिंह के तर्कों को सुनकर दिया।

विज्ञापन


अदालत  को दी गई अर्जी में सीबीआई ने कहा है कि मामले की विवेचना अभी प्रारंभिक स्तर पर ही है l  विवेचना अभी पूरी नहीं हो सकी है l इसलिए आरोपियों  की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढाई जाए। सीबीआई  द्वारा अब तक की गई विवेचना केस डायरी सीजेएम के समक्ष प्रस्तुत किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

अदालत ने कहा उपलब्ध कागजातों को और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक अभिरक्षा की अवधि स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है। अदालत ने केंद्रीय कारागार नैनी के अधीक्षक को आदेश दिया है कि आरोपितों को नियत तिथि पर जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेश किया जाए ।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed