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स्टेशन पर मजिस्ट्रेट ने लगा दी अदालत, फैसला ऑन द स्पॉट

Fri, 23 Jul 2021 09:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 23 Jul 2021 09:08 PM IST
सार

  • रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क, बिना टिकट और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई
  • 85 को किया दंडित, 42 हजार रुपये वसूला जुर्माना

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Magistrate set up court at the Chheoki railway station, verdict on the spot
अदालत - फोटो : file

विस्तार

रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने शुक्रवार को अदालत लगा दी। स्टेशन पर बिना मास्क या बिना टिकट के बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ मौके पर ही मुकदमा दर्ज कर सुनवाई की गई और फैसला भी मौका पर सुना दिया।  इसमें 85 लोग दंडित किए गए जिनसे 42 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला गया, तीन आरोपी जुर्माना न देने के कारण जेल भेज दिए गए।
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शुक्रवार को रेलवे के अधिकारियों ने अभियान चलाकर प्लेटफार्म पर बिना मास्क लगाए और बिना टिकट लिए घूम रहे लोगों की धरपकड़ की। इसमें ऐसे वेंडर भी पकड़े गए जो अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेच रहे थे। इन लोगों को अदालत के सामने पेश किया गया तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे मजिस्ट्रेट ) उत्सव गौरव राज ने रेलवे स्टेशन पर अदालत लगाकर सुनवाई शुरू कर दी।
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अदालत में इनको पेश किया गया।  इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तो अदालत ने इन्हें अर्थदंड से दंडित किया और 42,250 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले  कुल 85 लोग पकड़े गए थे जिनमें तीन आरोपितों ने जुर्माना नहीं जमा किया इसलिए अदालत ने उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया इस टीम में रेलवे मजिस्ट्रेट के स्टॉफ आरके शुक्ल, अरुप घोष और अमित? ओझा के अलावा रेलवे के अधिकारी ,जीआरपी एवं आरपीएफ के अधिकारी शामिल रहे।
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