फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Landlord's right to construct for better use

मकान मालिक को बेहतर उपयोग के लिए निर्माण का हक

Fri, 13 Sep 2019 02:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 02:27 AM IST
विज्ञापन
Landlord's right to construct for better use
Landlord's right to construct for better use
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक को अपनी जमीन पर निर्माण कराने और उसका बेहतर उपयोग करने का अधिकार है। मकान मालिक पुराना भवन गिराकर नया निर्माण करना चाहता है और किरायेदारों को नए निर्माण में स्थान दे रहा है तो उसे ऐसा करने का हक है। किरायेदार इस काम में अवरोध नहीं पैदा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा यदि मकान मालिक बेहतर सुविधा देकर अधिक किराया चाहता है उसे ऐसा करने का हक है। मकान मालिक की जरूरत के आधार पर इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। किसी को भी मकान मालिक को उसकी योजना में बदलाव करने को बाध्य करने का भी अधिकार नहीं है।
विज्ञापन

कोर्ट ने किरायेदार दुकानदार की याचिका पांच हजार हर्जाने के साथ खारिज कर दी है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सही माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने मुजफ्फरनगर रुड़की रोड पर बाग केशवदास में किराये के दुकानदार सुरेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। भवन मालिक अलोक स्वरूप की सड़क पर सात दुकानें थी। जिसमें से एक याची को किराए पर दी गई थी।
विज्ञापन

मकान मालिक ने अपनी जमीन पर नक्शा पास कराकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया। भूतल पर याची को दुकान भी दी। इसके बावजूद कॉम्प्लेक्स के सामने बनी दुकान वह खाली नहीं कर रहा था। तो बेदखली वाद दायर हुआ। कोर्ट ने किरायेदार को पुरानी दुकान खाली करने का आदेश दिया। सक्षम प्राधिकारी ने दुकान की जर्जर हालत और मालिक की जरूरत के आधार पर यह आदेश दिया। इसके खिलाफ अपील खारिज हो गई। जिसे चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed