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कनिष्ठ सहायक भर्ती : रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने पर जवाब तलब
Thu, 17 Dec 2020 09:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 17 Dec 2020 09:08 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 5306 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड करने पर प्रदेश सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इन पदों को भरे जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि पद रिक्त होने के बावजूद उसे मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने के बजाए अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड किया जा रहा है। अनिरुद्ध पांडेय सहित 24 अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सुनवाई की।
याची का कहना है कि 1999 के शासनादेश में सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। इसके बावजूद इस परीक्षा में प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की गई है। पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। याची का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के बावजूद बचे पदों को न भरकर कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है जो भर्ती नियमों का खुला उल्लंघन है।
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याची का कहना है कि 1999 के शासनादेश में सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। इसके बावजूद इस परीक्षा में प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की गई है। पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। याची का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के बावजूद बचे पदों को न भरकर कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है जो भर्ती नियमों का खुला उल्लंघन है।
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