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ई-चालान से पुलिस की फजीहत, कार मालिक का हेलमेट न लगाने पर चालान
Wed, 30 Sep 2020 08:58 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Sep 2020 08:58 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए शुरू की गई ई चालान व्यवस्था वाहन मालिकों के लिए फजीहत का कारण बन रही है। गलत तरीके से चालान होने के कारण वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें पूर्व महाधिवक्ता सीबी यादव की कार का चालान चालक के हेलमेट न लगाने पर कर दिया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यालय में की है।
सिविल लाइंस में स्टैनली रोड निवासी सीबी यादव पूर्व अपर महाधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इनोवा कार का नंबर यूपी 70 ईआर 4500 है। पिछले दिनों उन्हें यातायात पुलिस की ओर भेजी गई ई चालान की प्रति मिली। जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन में उन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना किया गया था। चौंकाने वाली बात यह कि चालान की वजह के तौर पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाना व वाहन चलाते वक्त हेलमेट न पहनना लिखा था। भुक्तभोगी ने इस प्रकरण की शिकायत यातायात निदेशालय लखनऊ को पत्र भेजकर की है।
इस मामले में एसपी ट्रैफिक अखिलेश सिंह भदौरिया का कहना है कि कभी-कभी एक या दो नंबर दर्ज करने में हुई चूक के चलते इस तरह की गड़बड़ी होती है। शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों में चालान निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। संबंधित वाहन मालिक एक प्रार्थनापत्र दे सकते हैं। उधर, यातायात ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता से काम करने का निर्देश दिया गया है।
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सिविल लाइंस में स्टैनली रोड निवासी सीबी यादव पूर्व अपर महाधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इनोवा कार का नंबर यूपी 70 ईआर 4500 है। पिछले दिनों उन्हें यातायात पुलिस की ओर भेजी गई ई चालान की प्रति मिली। जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन में उन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना किया गया था। चौंकाने वाली बात यह कि चालान की वजह के तौर पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाना व वाहन चलाते वक्त हेलमेट न पहनना लिखा था। भुक्तभोगी ने इस प्रकरण की शिकायत यातायात निदेशालय लखनऊ को पत्र भेजकर की है।
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इस मामले में एसपी ट्रैफिक अखिलेश सिंह भदौरिया का कहना है कि कभी-कभी एक या दो नंबर दर्ज करने में हुई चूक के चलते इस तरह की गड़बड़ी होती है। शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों में चालान निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। संबंधित वाहन मालिक एक प्रार्थनापत्र दे सकते हैं। उधर, यातायात ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता से काम करने का निर्देश दिया गया है।
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