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हाईकोर्ट : शस्त्र लाइसेंस के मामले में डीएम को जानकारी देने या हाजिर होने का निर्देश
Mon, 19 Dec 2022 10:38 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 19 Dec 2022 10:38 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राम चेत सिंह की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता मिश्र का कहना है कि चार जुलाई 17 को शासनादेश जारी किया गया।
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अदालत
- फोटो : file
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस धारक की विशिष्ट पहचान दर्ज करने की कार्रवाई पूरी करने की मांग में दाखिल याचिका पर जिलाधिकारी, गोरखपुर से जानकारी मांगी है। कहा है, यदि जानकारी नहीं दी तो जिलाधिकारी 23 दिसंबर को हाजिर हों। इससे पहले कोर्ट ने जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया था। किंतु जानकारी नहीं दी गई। अब कोर्ट ने अंतिम अवसर दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राम चेत सिंह की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता मिश्र का कहना है कि चार जुलाई 17 को शासनादेश जारी किया गया। इसमें सभी शस्त्र लाइसेंस में धारक की विशिष्ट पहचान पंजीकृत कर नंबर आवंटित करने का आदेश दिया गया है, जिसे एक अप्रैल 17 से प्रभावी कर दिया गया है।
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याची ने आवेदन किया है, किंतु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी एसएसपी की रिपोर्ट पेश न होने से विशिष्ट पहचान दर्ज नहीं हो सकी है। शासनादेश के अनुसार विशिष्ट पहचान न दर्ज होने की दशा में शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएगा, जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जानकारी मांगी।
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