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High Court: हाईस्कूल का प्रमाणपत्र उम्र निर्धारण के लिए पर्याप्त, अस्थि परीक्षण की मांग करने पर लगाया जुर्माना

Thu, 22 Jan 2026 04:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 22 Jan 2026 04:58 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की ओर से पीड़िता का उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की मांग में दायर याचिका पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी।

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High school certificate sufficient for determining age, fine imposed for demanding bone test
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की ओर से पीड़िता का उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की मांग में दायर याचिका पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र होने के बाद भी उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण की मांग करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने सिद्धू उर्फ हसमुद्दीन की याचिका पर दिया है।

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गोरखपुर के पिपराइच थाने में आरोपी सिद्धू पर पॉक्सो व बीएनएस की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण की मांग करते हुए दायर अर्जी खारिज कर दी थी। आरोपी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पीड़िता के पास दो अलग-अलग आधार कार्ड हैं, जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज है। इसलिए उसकी आयु का चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता का हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसमें दर्ज जन्मतिथि को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी।

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