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High Court : लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने की याचिका पर विचार करेगा हाईकोर्ट, 30 अक्तूबर को होगी सुनवाई

Sat, 11 Oct 2025 05:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 11 Oct 2025 05:18 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाहजहांपुर निवासी ने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने के बाद नाम बदलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ में याचिका लंबित है।

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High Court will consider petition for changing the name after gender change, hearing will be held on October
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाहजहांपुर निवासी ने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने के बाद नाम बदलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ में याचिका लंबित है। वरिष्ठ अधिवक्ता एचआर मिश्रा और अधिवक्ता वीआर तिवारी से मामले में कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया गया है। मामले की सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। कोर्ट ने अधिवक्ताओं से कर्नाटक और मणिपुर हाईकोर्ट की ओर से पारित दो निर्णयों का अवलोकन के लिए कहा है।

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याची ने 2020 में लिंग परिवर्तन कराने का प्रयास शुरू किया और अंततः 2023 में यह प्रक्रिया पूरी हो गई। याची ने डीएम के समक्ष आवेदन कर लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र भी प्राप्त किया। इसके बाद उसने सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलने के लिए याचिका दाखिल की। प्रकरण में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली और निदेशक शिक्षा विभाग प्रतिवादी बनाए गए हैं। 

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